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प्रधानमंत्री आवास योजना का फर्जी आबंटन कर लाखों रुपए हड़पने वाले नगर-निगम के 3 कर्मचारियों के खिलाफ जुर्म दर्ज, एक गिरफ्तार ।

# प्रदीप पटेल | 25 Oct, 2021

बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना का फर्जी आबंटन कर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले में जांच के बाद सिविल लाइन पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस फर्जीवाड़ा में नगर-निगम के 3 कर्मचारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज किया गया है। माना जा रहा है कि इस फर्जीवाड़ा में निगम के कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी भी शामिल है ।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एंड्रयू मकफरलेंड, राजकुमार पाटनवार व अन्य के द्वारा थाना सिविल लाईन में शिकायत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अनावेदक सुबीर कुमार बसु द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नगर पालिका निगम बिलासपुर से आवास आबंटन कराने हेतु फार्म भरवाकर नगदी रकम प्रत्येक से 140000 रू लेकर प्रत्येक को 70000 रू एवं 5000 रू का नगर पालिका निगम बिलासपुर का फर्जी रशीद देकर कई लोगों को फर्जी आवास भी आबंटित कर दिया है। इस शिकायत की जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ सुबीर कुमार बसु का बयान लिया गया ।

जिसमें सूबीर कुमार बसु ने नगर निगम के कर्मचारी सुरज यादव, आशीष तिवारी एवं विजय साहू के साथ मिलकर मकान आबंटन पत्र फार्म भरवाकर कई लोगों को मकान आबंटन पत्र जारी कर दिया। इसके बदले में प्रति मकान के बदले में 140000 रू. ले लिए। सुबीर कुमार बसु ने प्रति मकान 10000 रू. कमीशन प्राप्त करना स्वीकार किया है। जांच के दौरान कार्यलय नगर पालिका निगम बिलासपुर को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान आबंटन पत्र एवं रशीद बुक मिलान के लिए पत्राचार किया गया तो पता चला कि मकान आबंटन पत्र एवं रशीद बुक नगर निगम कार्यालय बिलासपुर से जारी ही नही किया गया है। शिकायत के आधार पर जांच करने के बाद आरोपीगणों के विरूध्द धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबध्द कर मामले को विवेचना में ले लिया गया है ।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपियों की पता तलाश किया गया। इस दौरान आरोपी सुबीर कुमार बसु को हिरासत में लेकर बारिकी से पुछताछ किया गया जिसने अपने अन्य साथीयों के साथ मिलकर अपराध घटित करना स्वीकार किया। आरोपी से पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राही फार्म कोरा 11 नग जप्त किया गया है। प्रकरण में मिथ्या एवं कुटरचित मूल्यवान रशीद बुक एवं मकान आबंटन आदेश पत्र को कुटरचना कर तैयार करना पाये जाने से प्रकरण में विवेचना। के दौरान धारा 467, 468, 471 भादवि जोडी गई है। प्रकरण में आरोपी के विरूध्द अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से आरोपी सुबीर कुमार बसु पिता स्व. जयदेव बसु उम्र 61 वर्ष सा. दीनदयाल कालोनी सैदा थाना सकरी को 24 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है आरोपी से प्रकरण के संबंध में पूछताछ जारी है तथा प्रकरण में अन्य आरोपियों का पता तलाश जारी है ।